इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियों ने पहले भी कई जगहों पर छापेमारी कर लोगों के घरों से करोड़ों रुपये की नकदी बरामद की है. पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये नकद जब्त किए. इससे पहले भी कई बार इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है
एक आम आदमी अपने घर में कितना कैश रख सकता है? अपने घर में कितनी नकदी रखी है, क्या आप सुरक्षित हैं और किसी जांच एजेंसी से नहीं डरते? आज हम इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.
घर में रख सकते हैं कितना कैश?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, आप अपने घर में कितनी भी रकम रख सकते हैं, लेकिन अगर वह जांच एजेंसी द्वारा पकड़ी जाती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. अगर आपने वह पैसा वैध तरीके से कमाया है और उसके पूरे दस्तावेज हैं या आयकर रिटर्न दाखिल किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो एजेंसी खुद कार्रवाई करेगी.
यहां बिंदुवार समझें
- घर में रखे पैसों के स्रोत का खुलासा न करने पर 137 प्रतिशत तक जुर्माना हो सकता है.
- एक वित्तीय वर्ष में नकद में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
- सीबीडीटी के मुताबिक एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन नंबर देना जरूरी है.
- अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी.
- पैन और आधार विवरण प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
- 2 लाख रुपये से अधिक नकद में खरीदारी नहीं की जा सकती है.
- 2 लाख रुपये से अधिक की नकद खरीदारी के लिए पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी.
- 30 लाख रुपये से अधिक की नकद संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर कोई व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है.
- क्रेडिट-डेबिट कार्ड के भुगतान के दौरान यदि कोई व्यक्ति एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है तो जांच हो सकती है.
- अपने रिश्तेदारों से एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि नहीं ली जा सकती है. यह बैंक के माध्यम से किया जाना है.
- नकद दान करने की सीमा 2,000 रुपये निर्धारित की गई है.
- कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से 20 हजार से अधिक का नकद ऋण नहीं ले सकता है.
- बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस लगेगा.
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