Karnataka Hijab Case: हिजाब बैन मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. लेकिन इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इससे पहले कहा था कि होली की छुट्टी के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा. इस दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि होली की छुट्टी के बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे
मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिल याचिका में दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार है. वहीं 19 (1) (a) के तहत उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थीं
क्या है मामला
कर्नाटक में हिजाब को लेकर स्कूल में छिड़े विवाद के बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा. इस मामले पर कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनकर स्कूल आने से मना कर दिया था. इसके बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा तब हिजाब का माला हाईकोर्ट तक पहुंचा. इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामले को ले जाया गया था जिसपर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है